अनूपपुर 3 फरवरी 2026/ शासन के निर्देशानुसार गेहूँ उपार्जन के लिए किसान पंजीयन 07 फरवरी से दिनांक 07 मार्च 2026 तक किया जाएगा। किसान तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र, ग्राम पंचायत में स्थापित सुविधा केंद्र, जनपद पंचायत में स्थापित सुविधा केंद्र, सहकारी समिति द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र और एमपी किसान एप पर निशुल्क पंजीयन करा सकते है। इसके अलावा किसान लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर और साइबर कैफे पर 50 रुपये का अधिकतम शुल्क देकर पंजीयन करा सकते है।
सिकमी, बटाईदार, कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन संस्था स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में किया जाएगा।
किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और IFSC कोड, की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। जनधन, अक्रियाशील, संयुक्त बैंक खाते, फिनो, एयरटेल पेटीएम, एवं नाबालिग बैंक खाता पंजीयन में मान्य नहीं होगें। किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें। वन पट्टाधारी एवं सिकमी काश्तकार को पंजीयन के समय दस्तावेजों के साथ-साथ अनुबंध अथवा पट्टे की प्रति उपलब्ध करानी होगी।
नवीन व्यवस्था में फसल बेचने के लिए किसान, निर्धारित पोर्टल से नजदीक के उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाइम हेतु फसल अनुसार स्लॉट का चयन स्वयं कर सकेंगे। सामान्य तौर पर उपार्जन प्रारंभ होने की तिथि से उपार्जन समाप्त होने के एक सप्ताह पूर्व तक उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाइम हेतु स्लॉट का चयन किया जा सकेगा।
07 फरवरी से 07 मार्च तक होगा गेहूं का पंजीयन




