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खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने हेतु अनूपपुर जिले में 02 आधुनिक ई-चेक गेट स्थापित

अनूपपुर 6 मई 2026/ मध्यप्रदेश की प्राकृतिक संपदा के अवैध दोहन एवं अनाधिकृत परिवहन पर अंकुश लगाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक पहल की है। सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के समन्वय से प्रदेश भर में 40 मानवरहित ई-चेक गेट क्रियान्वित किए गए हैं। इसी अनुक्रम में अनूपपुर जिला अंतर्गत 02 आधुनिक ई-चेक गेट (Artificial intelligence technique) ग्राम छीरापटपर एवं बेलियाछोट में स्थापित किये गए हैं, जो अब 24 घंटे अभेद्य निगरानी सुनिश्चित करेंगे।

​मध्यप्रदेश राजपत्र में 16 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम 2022 में किए गए संशोधनों ने इस प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बना दिया है। उप संचालक, खनि प्रशासन श्रीमती आशालता वैद्य ने बताया है कि अब खनिज परिवहन करने वाले सभी वाहनों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह टैग वाहन के फ्रंट विंडशील्ड पर लगाया जाएगा, जिससे ई-चेक गेट से गुजरते ही वाहन की पूरी जानकारी स्वतः सिस्टम में दर्ज हो जाएगी।

​यह संपूर्ण व्यवस्था मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त है। इसमें प्रयुक्त वेरीफोकल कैमरे एवं ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) जैसे यंत्र वाहन के भार और खनिज की मात्रा का वास्तविक समय (Real-time) में ई-ट्रांजिट पास से मिलान करेंगे। किसी भी प्रकार की विसंगति या अवैध परिवहन की स्थिति में तंत्र स्वतः सक्रिय होकर तत्काल वैधानिक ऑनलाइन कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। तकनीक आधारित यह पारदर्शी व्यवस्था न केवल शासन के राजस्व में अभिवृद्धि करेगी, बल्कि खनिज माफियाओं के विरुद्ध एक सशक्त अवरोधक सिद्ध होगी।

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