राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर शुष्क दिवस घोषित
अनूपपुर 15 जनवरी 2026/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्षल पंचोली ने 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन राजपत्र (असाधारण) की कंडिका क्रमांक 48 की उप कंडिका क्रमांक 48ः1 में प्रकाशित वर्ष 2025-26 के आबकारी व्यवस्था में अधिसूचित शर्तों, निर्बन्धों व विहित प्रक्रिया के अनुक्रम में 25 जनवरी 2026 को कम्पोजिट मदिरा दुकान बंद होने के समय से अर्थात् रात्रि 11ः30 बजे से 26 जनवरी 2026 (गणतंत्र दिवस) को सम्पूर्ण दिवस के लिए अनूपपुर जिले के समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों एफ.एल.-3 एवं देशी मद्यभाण्डागार को बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है।
शुष्क दिवस में मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। शुष्क दिवस पर मदिरा का अवैध रूप से निर्माण, परिवहन, भण्डारण एवं विक्रय न हो एवं आसपास के क्षेत्रों से मदिरा की तस्करी न हो इस हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्षल पंचोली ने आबकारी विभाग के समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि उक्त संबंध में समुचित ध्यान देते हुए आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।



