शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर सम्पन्न
अनूपपुर 29 जनवरी 2026/ प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर श्रीमती माया विश्वलाल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर द्वारा आज शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर में बाल विवाह मुक्त भारत के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश श्री श्रीकृष्ण डागलिया एवं विधिक सहायता अधिकारी श्री बृजेश पटैल की उपस्थिति में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर में जिला न्यायाधीश ने उपस्थित विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, बालिकाओं का अधिकार एवं नालसा की आशा योजना के अन्तर्गत विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाल विवाह बच्चों के भविष्य के लिए घातक है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर बुरा प्रभाव पडता है। कानूनन लडके की उम्र 21 वर्ष और लडकी की उम्र 18 वर्ष से पहले विवाह करना अपराध है। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री बृजेश पटैल द्वारा नालसा, बालको के लिए मैत्रीपूर्ण स्कीम 2024 की जानकारी सहित विधिक सहायता, विधिक सलाह, मध्यस्थता की जानकारी दी गई। साथ ही उपस्थित विद्यार्थियों को चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 एवं नालसा टोलफ्री नंबर 15100 से सहायता लने हेतु प्रेरित किया गया।
शिविर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर के प्राचार्य श्री एस. के. मिश्रा, शिक्षक व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित थे।



