अनूपपुर जिले में 1511 अपात्र हितग्राही चिह्नित, राशन कार्ड धारकों से 17 सितम्बर तक जवाब मांगा
अनूपपुर।जनकलम संपादक विकास कुमार की रिपोर्ट
भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के तहत पंजीकृत राशनकार्डधारियों की पात्रता का पुनरीक्षण किया गया। इस प्रक्रिया में जिले के 1511 हितग्राही अपात्र पाए गए हैं।
जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार –

क्रमांक
1 आयकरदाता परिवार जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से अधिक है 1362
2 सरकारी/पेंशनभोगी कर्मचारी (कक्षा-III एवं उससे ऊपर) 140
3 ₹25 लाख से अधिक का व्यवसाय कर GST भुगतान करने वाले 9
कुल 1511
विभाग द्वारा बताया गया है कि जिन हितग्राहियों को अपात्र सूची में शामिल किया गया है, उन्हें 15 दिन का समय (17 सितम्बर 2025 तक) कारण सहित जवाब प्रस्तुत करने के लिए दिया गया है। यदि निर्धारित समयावधि में कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो संबंधित हितग्राहियों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिन हितग्राहियों को नोटिस जारी किए गए हैं, वे निर्धारित समय सीमा में कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। अन्यथा उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से मिलने वाला लाभ स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा।